spot_img
Friday, May 9, 2025
-विज्ञापन-

More From Author

कहीं आप IT के रडार पर तो नहीं! ITR में जानकारी सही नहीं देने पर आयकर विभाग ने चेताया

Income Tax department: आयकर विभाग के संज्ञान में कई ऐसे करदाता आए हैं, जिन्होंने आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी में तीसरे पक्ष से प्राप्त ब्याज, लाभांश आय का मिलान नहीं किया है। वहीं कई करदाता ऐसे हैं जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं की पहचान कर ली है। इस समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने की समय सीमा दी है। विभाग द्वारा करदाताओं को एसएमएस और ईमेल भेजकर जानकारी दी जा रही है।

आयकर विभाग का बयान

आयकर विभाग ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न में करदाताओं द्वारा ब्याज और लाभांश आय के संबंध में दी गई जानकारी में कमियां पाई गई हैं। सूचना करदाताओं के ITR में गड़बड़ी हुई है। आयकर विभाग ने कहा कि कई ऐसे करदाता हैं जिन्होंने अपना आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है।

ई-सत्यापन 2021 योजना

आयकर विभाग ने कहा कि उसने इस विसंगति को ठीक करने के लिए ई-सत्यापन 2021 योजना शुरू की है। आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in में अनुपालन पोर्टल में ऑनस्क्रीन सुविधा प्रदान की गई है। इस बेमेल को अंदर जाकर ठीक किया जा सकता है। आयकर विभाग ने कहा कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की कमी की जानकारी अनुपालन पोर्टल पर उपलब्ध है।

यह भी पढ़ें: बुधवार को आएगी 2 हजार की किस्त, लेकिन नए लाभार्थीं किसान राशि जारी होने से पहले चेक करा लें रजिस्ट्रेशन, जानें प्रक्रिया

Latest Posts

-विज्ञापन-

Latest Posts