EPFO: अगर आपका पीपीओ नंबर गुम हो गया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। ऐसे में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है जिसे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) कहा जाता है। इसी के आधार पर पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि आप इसे फिर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
पीपीओ नंबर है बहुत जरूरी
दरअसल, पीपीओ नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किसी भी कंपनी से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को जारी किया जाता है। इसके बिना पेंशन नहीं मिल सकती। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लाभार्थी की पहचान के लिए दिए गए पीपीओ नंबर से वेतन की स्थिति आदि की जांच करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं इसे वापस पाने की प्रक्रिया।
आवेदन कैसे करें?
1. सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।
2. अब ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘पेंशनर्स पोर्टल’ के विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आप ‘नो योर पीपीओ नंबर’ पर क्लिक करें।
4. यहां आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भरें जिसमें हर महीने आपकी पेंशन आती है। आप चाहें तो अपना पीएफ नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं।
5. सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें.
6. इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपना पीपीओ नंबर दिखाई देगा।
पीपीओ नंबर अनिवार्य
12 अंकों का यह खास नंबर आपके लिए रेफरेंस का काम करता है।
इसके माध्यम से केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से संपर्क किया जाता है।
पेंशनभोगी की पासबुक में पीपीओ नंबर डालकर अपने खाते को एक बैंक से दूसरी शाखा में ट्रांसफर करना भी आसान है।
पेंशन संबंधी किसी भी तरह के काम या शिकायत के लिए ईपीएफओ में पीपीओ नंबर देना अनिवार्य है।