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Tuesday, October 21, 2025
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    NPS से निवेश के बीच कैसे व कितना निकाल सकते हैं पैसा, जानिए क्या कहता हैं नियम

    NPS Account: नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने हाल ही में एनपीएस से पैसा निकालने के नियमों में आंशिक बदलाव किया है। अब खाताधारक योजना अवधि के दौरान तीन बार आंशिक निकासी कर सकता है। NPS से आंशिक निकासी के नए नियम क्या हैं? आइये समझते हैं।

    अगर आपको एनपीएस खाता खोले हुए तीन साल हो गए हैं तो आप इससे आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं। नए नियम 1 फरवरी 2024 से लागू हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कितना निकाला जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक, एनपीएस खाताधारक अपने योगदान का केवल 25 फीसदी तक ही निकाल सकते हैं।

    ऐसे समझिए पूरा हिसाब

    उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पांच साल पहले NPS खाता खोला है और अब तक इस खाते में आठ लाख रुपये का निवेश किया है। यह रकम बढ़कर 12 लाख रुपये हो गई है। इसलिए आप इस खाते से 8 लाख का 25 फीसदी यानी 2 लाख रुपये ही निकाल सकते हैं। एनपीएस में रिटर्न और नियोक्ता द्वारा जमा की गई रकम से आप पैसा नहीं निकाल सकते।

    विकट परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं पैसा

    ऐसा भी नहीं है कि आप एनपीएस खाते से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। नई गाइड लाइन के मुताबिक बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा और शादी के लिए एनपीएस खाते से पैसा निकाला जा सकता है। आप घर खरीदने या बनाने के लिए भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाताधारक के नाम पर पैतृक संपत्ति के अलावा पहले से कोई घर है तो निकासी की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी होने पर पैसे निकालने की सुविधा मिलेंगी।

    पैसा निकलवाने के लिए अपनाए ये प्रक्रिया

    अगर आप एनपीएस खाते से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं तो प्रक्रिया के तहत आपको एक आवेदन जमा करना होगा। इस एप्लिकेशन में यह दिखाना होगा कि पैसा किस उद्देश्य से निकाला जा रहा है। इस फॉर्म को सरकारी नोडल ऑफिस या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के जरिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए को भेजना होगा। अगर खाताधारक किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना से पीड़ित है और फॉर्म जमा करने की स्थिति में नहीं है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद सीआरए निकासी प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर सारी जानकारी सही है तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।

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