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Tuesday, August 19, 2025
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Income Tax Filing: टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, अब इन बैंकों के ग्राहक नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन टैक्स पे

ITR Filing: अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। टैक्स भरने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका बैंक टैक्स पेमेंट फैसिलिटी रूट से जुड़ा हुआ है या नहीं। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) ने अब ई-पे टैक्स (E-Pay Tax) की सर्व‍िस शुरू की है। जिसके तहत इनकम टैक्स भरने वालों को बैंक ई-पे टैक्स से अटैच करना होगा, जो बैंक टिन-एनएसडीएल वेबसाइट (TIN NSDL Website) से नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर माइग्रेट हुए है। अब ऐसे ही ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा दी जाएगी। 

कई बैंक नए इनकम टैक्स पोर्टल पर हुए माइग्रेट 
ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेमेंट की सुविधा दी जा रही है। सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार कई बड़े बैंकों ने टैक्‍स के OLTAS e-Payment स‍िस्‍टम TIN NSDL वेबसाइट से स्‍व‍िच कर ल‍िया है। आपको बता दें, नए डायरेक्‍ट टैक्‍स पेमेंट स‍िस्‍टम का नाम CPC 2.0 – TIN 2.0 रखा गया है। आज हम आपको कुछ ऐसे बैंकों के नाम बताते हैं जो नए इनकम टैक्स पोर्टल पर  माइग्रेट हो गए है और अब ये बैंक आपको एनएसडीएल पोर्टल पर  इनकम टैक्स पेमेंट के लिए उपलब्ध नहीं है। 

कौन से बैंक नहीं हुए माइग्रेट 
नए इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) पर जो बैंक माइग्रेट नहीं हुए हैं, उनमें एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, करुर वैश्य बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडेरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शाम‍िल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट होने वाले बैंकों को संबंधित बैंक की ओर से जानकारी दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने खाताधारकों को मैसेज भेजा है, जिसमें लिखा है कि आयकर व‍िभाग ने आईसीआईसीआई बैंक को डायरेक्ट टैक्स पेमेंट के लिए नए टैक्स इनफॉर्मेशन वर्जन 2.0 पर माइग्रेट कर दिया गया है। 

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