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Wednesday, August 27, 2025
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Income Tax Return: नववर्ष शुरू होने से पहले भर दीजिए अपना बकाया आईटीआर, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल्स

Belated and Revised ITR: साल 2023 के शुरू होने में मात्र 2 दिन शेष बचे हैं और अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स से जुड़ा सारा काम पूरा नहीं किया है तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 दिसंबर को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है और यदि आप चाहते है कि वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो जाए तो फटाफट जाकर नववर्ष शुरू होने से पहले ये काम कर लें। आपको बता दें कि यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कोई भी बड़ी गलती की हुई है तो आप इस गलती को सुधार कर सकते हैं और आने वाले समय जुर्माने की राशि देने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको करदाता संशोधित आयकर रिटर्न को दाखिल करके अपनी गलती में सुधार कराना होगा।

जानिए कितना लग सकता है जुर्माना? 

अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को देरी से दाखिल करना चाहते हैं इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत 5 हज़ार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं, अगर आप छोटे करदाता हैं जो 5 लाख रुपये तक की कर श्रेणी में आते हैं तो आपको इसके लिए मात्र 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। 

जानिए कैसे फाइल की जाती है बिलेटेड आईटीआर फाइल? 

जिस तरह से एक असल आईटीआर भरी जाती है वैसे ही विलंबित आईटीआर फाइल को भी भरा जाता है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 139 (4) के तहत बिलेटेड या विलंबित समेत सभी आईटीआर फाइल को दाखिल किया जाता है। इसमें फर्क बस इतना सा है कि जो करदाता लेटलतीफी के चलते आईटीआर को दाखिल करता है उसे टैक्स रिटर्न फॉर्म में धारा 139 (4) का चयन करना होता है और पेनल्टी राशि, पेनल्टी ब्याज का भुगतान अदा करना होता है।  
 

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