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Monday, August 18, 2025
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Income Tax Return: इनकम टैक्स को लेकर आयी बड़ी खबर, नौकरी पेशा लोग इस दिन तक फाइल कर दें आईटीआर, जानें पूरी खबर

ITR Filing: अगर आप भी नौकरी करते है या अपना खुद का बिजनेस है, तो आपके लिए इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है।  3 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स विभाग के अनुसार आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। साल 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तिथि का ऐलान इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने पहले ही तय कर दी है। कोई भी इनकम टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं।

10 फरवरी और 14 फरवरी को जारी किया नोटीफिकेशन

अगर अंतिम तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं की गयी तो इनकम टैक्स की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। सीबीडीटी की ओर से 10 फरवरी और 14 फरवरी 2023 को नोटीफिकेशन के द्वारा आईटीआर फाइल करने की घोषणा की गयी थी। बाद में सीबीडीटी की ओर से 25 अप्रैल 2023 को ITR-1 और ITR-4 के ल‍िए नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया था। 11 मई 2023 को ITR-2 के लिए जारी नोटिफिकेशन के साथ आईटीआर की ई-फाईलिंग प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

 

 

31 जुलाई है अंतिम तारीख 

इनकम टैक्‍स विभाग के अनुसार नौकरी करने वाले और जिन टैक्‍सपेयर्स के खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वही, अगर कोई 31 जुलाई की अंत‍िम त‍िथ‍ि तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाया तो उसे 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईटीआर में देरी होने पर फाइल‍िंग से पहले ही आपको जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।

टैक्सेबल अमाउंट जीरो होने पर लगेगी पेनल्टी 

अगर आपका अंतिम टैक्सेबल अमाउंट जीरो होता है, तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोट‍िस भी जारी क‍िया जा सकता है। न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करने के ल‍िए 31 जुलाई 2023 या इससे पहले आईटीआर फाइल करना होगा। बाद में आईटीआर फाइल करने वालों न्यू  टैक्‍स र‍िजीम का ऑप्‍शन का चुनाव करने का मौका नहीं मिलेगा।

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