Income Tax Return: देश के विकास में इनकम टैक्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए नागरिकों को इनकम टैक्स भरना जरूरी होता है। अगर आपकी इनकम भी टैक्स पे के अंदर आती है, तो आपके लिए टैक्स भरना बहुत जरूरी होता है। इनकम टैक्स (Income Tax) भरने के लिए किसी भी नागरिक को पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। बिना पैनकार्ड के कोई भी नागरिक टैक्स दाखिल नहीं कर सकता है। अब हाल ही में पैनकार्ड को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जो पैनकार्ड होल्डर्स के लिए बहुत जरूरी है।
पैन कार्ड लिंकिंग
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बहुत समय से पैनकार्ड होल्डर्स को आधार कार्ड से पैनकार्ड (Pancard) को लिंक करने को कहा जा रहा है। अब हाल ही एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग ने पैनकार्ड होल्डर्स को आधार से पैन को लिंक करने को कहा है। जिन पैनकार्ड होल्डर्स (Pancard Holders) ने अभी तक अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उन्हें बाद में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ट्वीट कर दी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax department) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इनकम टैक्स अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैनकार्ड होल्डर्स, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार (Pancard Link to Aadhar Card) से लिंक कराना अनिवार्य है। अन्यथा जो पैनकार्ड आधार से लिंक नहीं किए गए हैं, वे 01.04.2023 से निरस्त हो जाएंगे।’
31 मार्च 2023 तक है डेडलाइन
भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। इसलिए इनकम टैक्स विभाग (Income Tax department) ने 31 मार्च 2023 तक पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि जारी की है। अगर किसी पैनकार्ड होल्डर (Pancard Holder) ने 31 मार्च 2023 तक यानी वित्त वर्ष खत्म होने तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल 2023 से उनका पैनकार्ड निरस्त हो जाएगा। पैनकार्ड निरस्त होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग निष्क्रिय पैन को पैसा रिफंड नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे नागरिकों से टैक्स भी अधिक रेट में वसूला जाएगा।