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Tuesday, August 19, 2025
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PAN-Aadhar Link: 30 जून से पहले करें पैन-आधार लिंक, नहीं तो देना होगा दोगुना जुर्माना

PAN-Aadhar Link: अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम कर लें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कम पेनल्टी के साथ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2022 है। अगर आप 30 जून या उससे पहले अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। यानी आपके पास इस काम को करने के लिए 7 दिन का समय है। 7 दिनों के बाद आपको दोगुना जुर्माना भरना होगा।

नियम क्या हैं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 234H के अनुसार, जो लोग 31 मार्च, 2022 तक आधार-पैन को लिंक नहीं करते हैं, उनके पास 31 मार्च, 2023 तक एक और मौका होगा। हालांकि, a इसमें जुर्माना भरना होगा। 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। विलंब शुल्क का भुगतान करने के बाद।

पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर होंगे ये नुकसान
अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और बैंक खाता खोलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अवैध पैन कार्ड पेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपए पेनल्टी के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
क्विक लिंक सेक्शन के तहत लिंक आधार विकल्प चुनें। आपको एक नई विंडो पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
अब अपना पैन नंबर विवरण, आधार कार्ड विवरण, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद ‘मैं अपना आधार विवरण मान्य करता हूं’ विकल्प चुनें और ‘जारी रखें’ विकल्प चुनें।

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