Government Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले तो कर्मचारियों को राहत मिलती है। लेकिन पेंशन पाने के हकदार वहीं कर्मचारियों है, जिन्होंने सारी योग्यताएँ पूरी कर ली हो। अब सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसका लाभ लाखों कर्मचरियों को मिलेगा। पेंशन कोष नियामक पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी’ के द्वारा योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
सेंट्रल केवाईसी
सरकार ने बताया है कि ‘सेंट्रल केवाईसी’ के अंतर्गत आवेदनकर्ता को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया को एक बार में ही पूरा करना पड़ता है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के अंतर्गत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है।
डिजिटल आवेदन की सुविधा
पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर,आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता जानकारी के द्वारा जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत डिजिटल एप्लिकेशन की सर्विस शुरू की गयी थी। वहीं, अब कागज-रहित सीकेवाईसी के द्वारा एनपीएस खाता भी खुलवाया जा सकता है।
अधिकृत निकाय
PFRDA ने कहा कि, ‘अब अंशधारकों को ऑनलाइन एवं कागज-रहित सीकेवाईसी के द्वारा एनपीएस खाता खोलने का एक और ऑप्शन भी मिल रहा है। सीकेवाईसी (KYC) का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है। केंद्र सरकार की ओर से यह केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत निकाय है।’