Rules Change 1st January 2023: नए साल को शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। नए साल की शुरुआत में कई नए बदलाव होने वाले है, जिसका सीधा असर आम जनता की जीवन पर भी पड़ने वाला है। नए साल में बदलने वाले नियमों के बारे में आपको भी जानकारी होनी जरूरी है, जिससे आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर से लेकर क्रेडिट कार्ड, जीएसटी की ई-इनवायसिंग (GST Invoicing), हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नियमों और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में बदलाव होगा।
क्या होंगे बैंक लॉकर के नए नियम
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किये गए लॉकर के नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। नए नियम लागू होने के बाद आप बैंक लॉकर को लेकर कोई भी मनमानी नहीं कर सकेंगे और आपने ऐसा किया तो लॉकर में रखे सामान में कुछ नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। आपको बता दें, अगर आपका भी बैंक में लॉकर है तो उसके लिए बैंक से 31 दिसंबर तक नया एग्रीमेंट साइन कराना होगा। बैंक नए नियम के बारे में ग्राहकों को एसएमएस और अन्य माध्यमों से जानकारी दे रहे हैं।
क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी होगा बदलाव
अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है और आप बिल पेमेंट और शॉपिंग के लिए उसका यूज करते हैं तो नए नियम आपके बड़े काम आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की पॉलिसी में भी बदलाव कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में भी अगर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो आप उन्हें 31 दिसंबर 2022 से पहले ही यूज कर लें या भुना लें।
जीएसटी ई-इनवायसिंग
1 जनवरी 2023 से जीएसटी ई-इनवायसिंग (GST Invoicing) या इलेक्ट्रॉनिक बिल को लेकर कुछ बड़े और जरूरी बदलाव हो सकते हैं। ई-इनवायसिंग जनरेट करने की सीमा को 1 जनवरी 2023 से 20 करोड़ से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। यानी पांच करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाले उद्यमियों को जीएसटी पोर्टल से अब इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना पड़ेगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख कई राज्यों में 31 दिसंबर, 2022 है। अंतिम तारीख से पहले अगर किसी ने अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो उसका चालान हो सकता है। कई बार राज्य सरकार चाहे तो इस तिथि को बढ़ा सकती है।