Abbas Ansari: मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी और उनके भाई और मंसूर अंसारी को दोषी पाया है और जल्द ही सजा का ऐलान भी किया जाएगा। फैसला सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और पुलिस ने कोर्ट की घेराबंदी कर दी थी। आने-जाने वाले सभी लोगों की गहन जांच की जा रही थी, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
क्या है अब्बास अंसारी का पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि सरकार बनने के बाद वह अफसरों का ‘ध्यान’ रखेंगे। उन्होंने यह बयान मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था। इसके बाद सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने तहरीर देकर अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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अब्बास अंसारी पर लगी ये बड़ी धाराएं
अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक धमकी, चुनाव अधिकारों का दुरुपयोग, सरकारी काम में बाधा, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म और जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और साजिश रचने की धाराएं शामिल थीं। अब सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है।
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