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Monday, October 27, 2025
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    Agra में पुलिस मुठभेड़ पर सवाल: आरोपी के बयान और दोबारा मेडिकल से खुला राज

    Agra Police encounter: आगरा में एक पुलिस मुठभेड़ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गोकशी के एक आरोपी इमरान द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान और उसके बाद दोबारा कराई गई मेडिकल जांच ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। घटना 31 मई 2025 को आगरा के सदर क्षेत्र में हुई थी, जहां रकाबगंज थाना पुलिस ने इमरान को एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ा और उसे पैर में गोली लगी। पुलिस ने दावा किया कि यह मुठभेड़ अपराधी को पकड़ने के दौरान हुई और इमरान के खिलाफ पहले से 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    हालांकि, मामला तब मोड़ लेता है जब आरोपी इमरान को कोर्ट में पेश किया गया। Agra न्यायाधीश के सामने उसने अपने कान और गर्दन के पीछे लगी चोटें दिखाईं और कहा कि उसे पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर गोली मारी गई। जज ने जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी, तो उसमें इन चोटों का कोई उल्लेख नहीं था। इस विसंगति पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को दोबारा मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया।

    नई मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी के शरीर के अन्य हिस्सों पर लगी चोटों की पुष्टि हुई, जो पहली रिपोर्ट में दर्ज नहीं थीं। इस रिपोर्ट ने पुलिस के एनकाउंटर दावे को संदिग्ध बना दिया। कोर्ट ने इस आधार पर मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विभागीय जांच की सिफारिश की। साथ ही, यूपी के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

    इस पूरे मामले के सामने आने के बाद Agra कमिश्नरेट में खलबली मच गई है। विभागीय स्तर पर पुलिसकर्मी सकते में हैं और अब इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर, डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बयान दिया कि आरोपी को जो चोटें आईं, वे मुठभेड़ के दौरान गिरने की वजह से भी हो सकती हैं।

    हालांकि कोर्ट का रुख साफ है कि यह Agra पुलिस हिरासत में की गई मारपीट और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों की पारदर्शिता और जांच प्रक्रिया को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

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