Ghaziabad Kitchen Rule: गाजियाबाद के निवासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब सिंगल यूनिट मकानों में हर मंजिल पर किचन बनाने की अनुमति दे दी गई है। पहले बिल्डिंग बायलॉज के तहत सिर्फ एक ही किचन की इजाजत थी, लेकिन अब नियमों में संशोधन करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने राहत दी है। इससे इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, राजेंद्र नगर, स्वर्णजयंतीपुरम और अन्य कॉलोनियों में हजारों मकान मालिकों को फायदा होगा, जिनके घरों में पहले से हर फ्लोर पर किचन बना हुआ है।
पुराने नियमों के अनुसार, भले ही लोग तीन मंजिला सिंगल यूनिट मकान बना सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही किचन बनाने की अनुमति मिलती थी। कई बिल्डर्स एक ही किचन का नक्शा पास करवाते थे, लेकिन बाद में घर बेचते समय हर फ्लोर पर किचन बनवा देते थे। यह तकनीकी रूप से अवैध माना जाता था और मकान मालिकों पर कार्रवाई का डर बना रहता था।
अब Ghaziabad जीडीए ने शमन शुल्क यानी जुर्माना लेकर इस तरह के अवैध निर्माण को वैध करने का रास्ता खोल दिया है। मकान मालिक निर्धारित शुल्क अदा कर अपने घर के हर फ्लोर पर बने किचन को वैध करा सकेंगे। इससे उन्हें भविष्य में जीडीए की कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी।
इस बदलाव से जीडीए को भी वित्तीय रूप से लाभ होगा। शमन शुल्क के रूप में प्राधिकरण को करोड़ों रुपये की आय होगी, जिसका उपयोग शहर की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा। जीडीए जल्द ही इस शुल्क की दरें, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश जारी करेगा।
यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से अपने मकान को लेकर अनिश्चितता में थे। वे जानबूझकर किचन तो बनवा लेते थे, लेकिन उसे वैध मान्यता न मिलने के कारण मकान में बड़े बदलाव या निवेश करने से कतराते थे। अब वे निश्चिंत होकर अपने मकान को सुधार सकेंगे।
इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, गोविंदपुरम, राजनगर, शास्त्रीनगर, कविनगर और अन्य क्षेत्रों के लोग इस नए नियम का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम जीडीए और जनता—दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
Ghaziabad जीडीए के इस निर्णय ने गाजियाबाद के हजारों परिवारों को राहत दी है और साथ ही प्राधिकरण को आर्थिक मजबूती देने का रास्ता भी खोला है।