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Wednesday, August 20, 2025
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Mau MLA Abbas Ansari को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2 साल की सजा पर रोक, विधायकी बरकरार

Mau MLA Abbas Ansari News: मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक और दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं रहेगा और मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना भी खत्म हो गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए सजा को स्थगित कर दिया है। इस पर फैसला 30 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था और आज सुनाया गया।

https://twitter.com/parmanandyadavv/status/1928833158474002494b

भड़काऊ भाषण मामले की पृष्ठभूमि

Mau MLA Abbas Ansari पर आरोप था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक चुनावी सभा में मंच से राज्य सरकार के अधिकारियों को धमकी दी थी। इस मामले की सुनवाई मऊ की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई, जहां उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 189 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी), 506 (धमकी देने का अपराध) और 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव) के तहत दोषी करार दिया गया। अदालत ने उन्हें कुल 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया गया था।

मंसूर अंसारी को भी सजा

Mau MLA Abbas Ansari के साथ मंच पर मौजूद उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी दोषी ठहराया गया था। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ भाषण मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट का फैसला

इस फैसले के खिलाफ Mau MLA Abbas Ansari ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाते हुए निचली अदालत की सजा को स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सजा लागू नहीं की जाएगी। इससे उनकी विधायक की सदस्यता बरकरार रहेगी और उपचुनाव की संभावना खत्म हो गई है।

राजनीतिक हलकों में हलचल

अब्बास अंसारी को मिली इस राहत के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सुभासपा से विधायक रहे अब्बास ने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीता था। हाई कोर्ट के इस फैसले से सपा खेमे में खुशी की लहर है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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