शादी पार्टी में परोसी गई शराब तो लेना होगा लाइसेंस
बता दें कि, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार से शादियां शुरू हो रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर शादी समारोह में शराब भी परोसी जाती है। वहीं, नए साल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जगह-जगह पार्टियां आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि नए साल और शादी पार्टी में अगर शराब परोसी गई तो उन्हें एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। इसकी फीस 11000 रुपये है। अगर इसके बाद भी शराब परोसी गई तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में चेतावनी भी जारी की गई है। साथ ही शहर के सभी आरडब्ल्यूए, एओए और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की जाएगी।
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सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बार और क्लब के अलावा अगर किसी स्थान पर रात 12 बजे के बाद भी पार्टी जारी रखनी है तो उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी होगी। अफसरों ने बताया कि इसके लिए विशेष अनुमति दी जाती है। जो कि जिलाधिकारी के स्तर पर जारी होती है। अनुमति के बाद पार्टी सिर्फ एक घंटे अतिरिक्त जारी रखी जा सकेगी।
रात 1 बजे के बाद पार्टी करने की अनुमति नहीं
दरअसल, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रात 1 बजे के बाद पार्टी आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। सभी आरडब्ल्यूए, एओए, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह की पार्टी में शराब परोसने से पहले विभाग से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही किसी दूसरे राज्य की शराब नहीं परोसी जाएगी। ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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