spot_img
Friday, August 29, 2025
-विज्ञापन-

More From Author

Noida International Airport के 20 किमी दायरे में ऊंचे निर्माण पर रोक: बिना एनओसी नहीं होगा नक्शा पास

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के भीतर आने वाले सभी इलाकों में ढाई मंजिल (लगभग 9 मीटर) से ऊंची इमारतों के निर्माण पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यह नियम नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुरूप लागू किया गया है, ताकि उड़ानों की आवाजाही, रडार सिस्टम और नेविगेशन में कोई बाधा न आए।

Noida प्रशासन ने इस दिशा में कड़ा रुख अपनाया है। Noida इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीईओ किरन जैन पहले ही इस संदर्भ में सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुकी हैं। अब जिलाधिकारी मनीष वर्मा के आदेश के अनुसार यमुना प्राधिकरण और प्रशासन संयुक्त रूप से गांव-गांव मुनादी कर लोगों को इस नियम की जानकारी देंगे। इस मुनादी के जरिए स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि 20 किमी के दायरे में यदि कोई ढाई मंजिल से ऊंचा निर्माण करना चाहता है तो पहले उसे यमुना प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

यह नियम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यीडा (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) के सेक्टरों पर भी पूरी तरह लागू होगा। किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह एयरपोर्ट की सुरक्षा मानकों का पालन करता हो। नए नक्शों को पास कराने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र से एनओसी प्राप्त करना अब अनिवार्य शर्त बन गई है।

Noida में 12 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की नई स्कीम लॉन्च, 4 अगस्त तक करें आवेदन

इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य न केवल उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि एयरपोर्ट के आसपास अवैध रूप से बनने वाले बहुमंजिला बिल्डर फ्लोर या अन्य ऊंचे निर्माण कार्यों पर रोक लगाना भी है। यदि बिना अनुमति किसी प्रकार का ऊंचा निर्माण पाया गया तो प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिराने से पीछे नहीं हटेगा।

एविएशन मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, एयरपोर्ट के नजदीक किसी भी प्रकार की ऊंची इमारतें, टावर या निर्माण से विमानों की नेविगेशन प्रणाली में व्यवधान आ सकता है, जो कि एक गंभीर खतरा बन सकता है। इसी कारण यह नियम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सुरक्षा उपाय है।

Noida एयरपोर्ट के 20 किमी के घेरे में आने वाले हर नागरिक और बिल्डर को अब नियमों के तहत ही निर्माण कार्य करना होगा। यह निर्णय न केवल सुरक्षा की दृष्टि से अहम है, बल्कि क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

Latest Posts

-विज्ञापन-

Latest Posts