Noida Vehicle Ban: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब Noida के पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हुए नए आदेशों के तहत, Noida के वे सभी वाहन जिनकी तय उम्र पूरी हो चुकी है, अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि कोई वाहन दिल्ली बॉर्डर पर पकड़ा जाता है, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसे तुरंत जब्त कर लेगी और पास के स्क्रैप सेंटर में कटवाने की प्रक्रिया पूरी करेगी। इस संबंध में केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था।
इसके अलावा, इन पुराने वाहनों को दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं जो ऐसे वाहनों की पहचान कर लेंगे। अक्टूबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पेट्रोल पंपों पर ‘मियाद पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा’ का पोस्टर भी लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस भी इन वाहनों पर ANPR कैमरे के माध्यम से नजर रखेगी।
एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा के मुताबिक, नोएडा में कुल 2 लाख 8 हजार 856 वाहन ऐसे हैं जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है। इनमें से 13 हजार वाहन पहले ही दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो चुके हैं और करीब 17 हजार वाहन मालिकों ने अपने वाहन स्क्रैप भी करा दिए हैं। हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिन पर लगभग 100 करोड़ रुपये के चालान बकाया हैं। इन वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और उन्हें जल्द से जल्द अपने वाहन स्क्रैप कराने की सलाह दी गई है।
अगर वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को चलाना चाहते हैं तो वे उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में इन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं। इनमें इटावा, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, मैनपुरी, प्रतापगढ़, लखीमपुर, बदायूं, गाजीपुर, अमेठी समेत अन्य जिले शामिल हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर एनओसी के लिए आवेदन करना होगा।
ध्यान रहे कि यदि ये वाहन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलते पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस इन्हें तत्काल जब्त कर लेगी और स्क्रैपिंग की कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।