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Wednesday, July 23, 2025
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Noida Tax Free: जानिए कैसे बदलेगा शहर और आपको क्या होगा फायदा

Noida Tax Free: केंद्र सरकार ने Noida अथॉरिटी को बड़ी राहत देते हुए आयकर अधिनियम की धारा 10(46A) के तहत खास टैक्स छूट दी है, जो मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से लागू हो गई है। इस निर्णय के अनुसार अथॉरिटी को अब गैर-वाणिज्यिक स्रोतों से मिलने वाली आय — जैसे किराया, शुल्क और सरकारी अनुदान — पर टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट केवल उन्हीं कार्यों पर लागू होगी जो सार्वजनिक हित में हैं, न कि मुनाफा कमाने वाले व्यावसायिक कार्यों पर।

यह कदम Noida के बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार द्वारा 17 जुलाई 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन नंबर 116/2025 के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी को छूट तो दी गई है, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी शर्तें भी लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए, अथॉरिटी को टैक्स-योग्य और टैक्स-मुक्त आय का स्पष्ट रूप से अलग-अलग लेखा रखना होगा। यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो यह छूट वापस ली जा सकती है।

इस फैसले से नोएडा अथॉरिटी को सीधा लाभ होगा क्योंकि अब उसे अपनी कुछ आय का हिस्सा टैक्स में नहीं देना पड़ेगा। इससे उसके पास विकास कार्यों के लिए अधिक फंड उपलब्ध होगा। Noida अथॉरिटी इस अतिरिक्त धन का उपयोग नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने, परिवहन व्यवस्था बेहतर करने, जल निकासी और सड़क नेटवर्क मजबूत करने, और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में कर सकेगी।

आम लोगों को भी इससे अनेक लाभ मिलेंगे। एक तो शहर का बुनियादी ढांचा सुधरेगा, जिससे जीवन स्तर बेहतर होगा। दूसरा, व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति में तेजी आएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। तीसरा, नई योजनाएं जैसे ई-बस सेवा, कम्युनिटी किचन और पर्यटक स्थल विकसित हो सकेंगे। साथ ही, चूंकि अथॉरिटी को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो स्थानीय करों में वृद्धि की संभावना कम होगी, जिससे नागरिकों पर कर का बोझ नहीं बढ़ेगा।

यह छूट पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू की गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचे। नोएडा अथॉरिटी को मिली यह राहत भारत सरकार की स्मार्ट सिटी और शहरी विकास रणनीति का हिस्सा है, जो नोएडा को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक अनुकूल शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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