Rahul Gandhi In trouble: सावरकर को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला साल 2022 के उस बयान से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी पर स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने इस बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। शुरुआत में एसीजेएम कोर्ट ने इस परिवाद को खारिज कर दिया था, लेकिन नृपेंद्र पांडे ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एसीजेएम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और केस की फिर से सुनवाई के निर्देश दिए। इसके बाद, एसीजेएम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी को तलब करते हुए समन जारी किया।
Rahul Gandhi ने इस समन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज करने की मांग की। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को न मानते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि वे आगे की राहत के लिए सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर समन को रद्द नहीं कर सकती।
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यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। Rahul Gandhi पहले भी कई मानहानि मामलों में फंसे हैं, और यह नया मामला उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जहां एक ओर सावरकर के समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि यह पूरा मामला एक सोची-समझी साजिश है, जिससे राहुल की छवि खराब की जा सके।
अब मामला फिर से एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचेगा और राहुल गांधी को वहां पेश होना होगा। साथ ही, उनके पास सेशन कोर्ट में अपील का रास्ता खुला है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ सकता है।