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Tuesday, October 28, 2025
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    खुशखबरी: UP में बढ़ा ‘कन्या विवाह’ का बजट, ₹55,000 की जगह अब सीधे ₹65,000 मिलेंगे

    UP Girl Marriage Assistance Scheme: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बोर्ड ने हाल ही में अपनी ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹85,000 तक कर दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को उनकी विवाह योग्य बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, साथ ही वयस्क विवाह को भी प्रोत्साहित करना है।

    गोरखपुर के उपश्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि योजना के अन्तर्गत ये संशोधन अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 13 अक्तूबर से लागू होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत श्रमिकों का नवीनीकरण आवश्यक है और श्रमिक का पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए। जिन श्रमिकों का पंजीयन या नवीनीकरण नहीं है, वे नजदीकी जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसे करा सकते हैं।

    बढ़ी हुई सहायता राशि का विवरण

    UP संशोधन के बाद, श्रमिकों को विवाह के प्रकार के अनुसार बढ़ी हुई सहायता राशि मिलेगी, जो इस प्रकार है:

    • सामान्य विवाह: पहले ₹55,000 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹65,000 कर दिया गया है।
    • अंतर्जातीय विवाह: इस श्रेणी में पहले ₹61,000 की सहायता राशि मिलती थी, जो अब ₹75,000 हो गई है।
    • सामूहिक विवाह: सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को सबसे अधिक लाभ मिला है। पहले की ₹65,000 की जगह, अब ₹85,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।

    आवेदन प्रक्रिया में भी मिली छूट

    सहायता राशि में वृद्धि के अलावा, श्रमिकों को आवेदन की समय सीमा में भी छूट दी गई है। नई व्यवस्था के तहत, अब विवाह संपन्न होने के छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले यह अवधि मात्र तीन माह थी। हालांकि, सामूहिक विवाह में शामिल होने की स्थिति में, आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा।

    गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर सहित राज्य भर के पंजीकृत एवं नवीनीकृत निर्माण श्रमिक आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केंद्र या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपश्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि इन बदलावों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे। यह कदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे वे अपनी बेटियों के विवाह को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकेंगे।

    अन्य योजनाओं का भी लाभ

    UP ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अलावा, निर्माण श्रमिक बोर्ड की अन्य संचालित योजनाओं जैसे मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, नि. कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना और सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना आदि का लाभ भी जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनका पंजीयन और नवीनीकरण पूरा हो।

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