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सोमवार, अगस्त 3, 2026
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LPG Insurance Rule: अगर इन सुरक्षा नियमों का पालन किया तो,गैस सिलेंडर हादसे में मिलेगा बीमा, आइये जाने

LPG Insurance Rule: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा का लाभ तभी मिलेगा, जब उपभोक्ता गैस कंपनी की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करता हो। इंडियन ऑयल की ओर से जारी जागरूकता संदेश में उपभोक्ताओं से गैस सुरक्षा नियमों का पालन करने और समय-समय पर जरूरी जांच कराने की अपील की गई है।

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य

एलपीजी कनेक्शन से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए सार्वजनिक दायित्व बीमा (Public Liability Insurance Policy) के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि, बीमा दावा संबंधित पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ही स्वीकार किया जाता है।

कंपनी के अनुसार उपभोक्ताओं को हर पांच वर्ष में गैस होज पाइप बदलवाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक पांच वर्ष में होने वाला मैकेनिकल मेंटेनेंस इंस्पेक्शन (MI) भी अनिवार्य रूप से कराना जरूरी है। यदि रिफिल वाउचर पर होज पाइप बदलने या एमआई कराने का संदेश मिले, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

पंजीकृत पते पर ही करें इस्तेमाल

गैस कनेक्शन का उपयोग केवल उसी पते पर किया जाना चाहिए, जहां वह पंजीकृत है। यदि दुर्घटना के समय सिलेंडर किसी दूसरे स्थान पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो बीमा दावा प्रभावित हो सकता है। इसलिए गैस कनेक्शन का स्थान बदलने की स्थिति में संबंधित गैस एजेंसी को जानकारी देना आवश्यक है।

लापरवाही पड़ सकती है भारी

कई मामलों में दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार बीमा का दावा करता है, लेकिन जांच में सुरक्षा मानकों का पालन न मिलने पर दावा खारिज या प्रभावित हो सकता है। इंडेन गैस एजेंसी, बछरायूं के प्रोपराइटर सुनील पाल के अनुसार, उपभोक्ताओं को कंपनी की ओर से जारी रिफिल वाउचर पर दिए गए सुरक्षा संदेशों पर ध्यान देना चाहिए और समय-समय पर होज पाइप बदलवाने के साथ एमआई भी जरूर कराना चाहिए।

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