Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका तब लगा जब संघीय न्यायाधीश ने उनके द्वारा जारी किए गए जन्मजात नागरिकता के आदेश पर रोक लगा दी। यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को इस आदेश को लागू करने से मना करते हुए चेतावनी दी कि अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से राजनीतिक और नागरिक अधिकार समूहों में हलचल मच गई है।
यह विवाद Donald Trumpके राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के मुताबिक, राष्ट्रपति ने अमेरिकी एजेंसियों से कहा था कि वे उन बच्चों को नागरिकता देने से इंकार करें, जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं। इस आदेश से ऐसे बच्चों को नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाता, जिनके माता-पिता अप्रवासी होते।
ट्रंप का यह आदेश डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित राज्यों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस, और ओरेगन सहित चार राज्यों ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ट्रंप के आदेश को संविधान के खिलाफ बताया। इस पर सुनवाई करते हुए, न्यायाधीश जॉन कफनॉर ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी और कहा कि राष्ट्रपति को संविधान के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं है।
Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीजा और नागरिकता नीति पर बयान, भारत पर असर
इस फैसले के बाद, अमेरिकी नागरिक अधिकार समूहों और अप्रवासी संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ तीव्र विरोध जताया। उनका कहना था कि अगर यह आदेश लागू होता, तो हर साल 150,000 से अधिक बच्चों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाता। इस आदेश के बाद अमेरिका में कुछ समय के लिए जन्म देने के लिए अस्पतालों में हलचल मच गई, और लोग इस आदेश के प्रभाव से पहले बच्चे पैदा करने के लिए अस्पतालों में दौड़ने लगे।
Donald Trump का यह आदेश न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है।