Kanpur News: बारिश के मौसम में हर साल चर्चाओं में रहने वाला कानपुर का जुही खलवा पुल एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने खलवा पुल पर लगने वाली स्टार्म पंप की कीमत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि खलवा पुल में बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव से कई मौतें हो चुकी हैं, जिसको लेकर सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट प्रवीण फाइटर ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आयोग की तरफ से 6 नवम्बर को आदेश पारित किया गया है।
आयोग ने DM व नगर आयुक्त को किया था तलब
मामले को लेकर एडवोकेट ने बताया कि उनके द्वारा दाखिल याचिका में इससे पूर्व आयोग ने नगर आयुक्त के साथ डीएम को 8 जनवरी 2024 को तलब किया था। डीएम द्वारा आयोग को अवगत कराया गया था कि खलवा पुल पर जलभराव को रोकने के लिये 25 लाख रुपए के बजट से एक स्टार्म वाटर पम्प लगाया जाएगा। यह बजट नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद नगर आयुक्त ने आयोग को अवगत कराया कि यह राशि उपलब्ध करा दी गयी है। जब काफी समय तक वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई तब एडवोकेट प्रवीण फाइटर ने आपत्ति दाखिल की। जिस पर आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा।
रिपोर्ट में करोड़ों में पहुंच गई कीमत
11 जून 2024 को नगर आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया कि उक्त स्थल पर स्टार्म वाटर पम्प के निर्माण के लिए डीपीआर अनुमानित लागत 48 करोड़ 09 लाख 30 हजार रुपए तैयार की गई है। इसकी जांच आईआईटी कानपुर व एचबीटीयू कानपुर से कराये जाने के लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई (ग्रामीण) कानपुर को निर्देशित किया गया है। इस मामले की सुनवाई आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मल्होत्रा द्वारा की जा रही है। उन्होंने नगर आयुक्त को आदेश दिया है कि अगले दो सप्ताह में लिखित रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करे कि उन्होंने 3 जून 2024 से लेकर डीपीआर को एचबीटीयू या आईआईटी कानपुर से रिपोर्ट के लिए क्या क्या प्रयास किए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय से नगर आयुक्त ने उत्तर न दिया तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं: आयुक्त
इस मामले में नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि मेरे संज्ञान में हाल फिलहाल इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। यह सम्भव है कि मुझसे पूर्व नगर आयुक्त के समय का प्रकरण रहा हो। मामले की जांच कराने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को जानकारी दे दी जाएगी।
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