Yogi Govt Stray Dogs:: उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमलों और मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तैयार इस परिपत्र में संरचित फीडिंग जोन, विवाद निस्तारण समिति, नसबंदी कार्यक्रम, रेबीज टीकाकरण, जागरूकता अभियान और पशुप्रेमियों की जिम्मेदारियां जैसे कई अहम बिंदु शामिल हैं।
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के अनुसार, कुत्तों के काटने की घटनाएं गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या बन चुकी हैं। नए निर्देशों का उद्देश्य मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावी (Yogi Govt) प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें।
गाइडलाइन के तहत हर वार्ड में कुत्तों की संख्या के आधार पर फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। ये जोन बच्चों के खेल स्थलों, स्कूलों, मुख्य द्वारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर होंगे। कुत्तों को भोजन कराने वालों को केवल इन्हीं निर्धारित स्थानों पर खाना देना होगा और बचा हुआ भोजन स्वच्छ तरीके से निस्तारित करना अनिवार्य होगा। पशुप्रेमियों को कुत्तों की नसबंदी और रेबीज टीकाकरण कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया है।
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विवाद की स्थिति में एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पुलिस अधिकारी, आवेदक और अन्य हितधारक शामिल होंगे। समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। निर्धारित फीडिंग जोन से बाहर कुत्तों को भोजन कराना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इच्छुक लोग नगर निकायों को आवेदन देकर आवारा कुत्तों को (Yogi Govt) गोद ले सकते हैं, लेकिन गोद लिए गए कुत्तों को छोड़ना अपराध माना जाएगा। आक्रामक या रेबीज संक्रमित कुत्तों के लिए विशेष निगरानी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा, नगर विकास निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा, जो इन कार्यक्रमों पर लगातार नजर रखेगा।