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Thursday, June 25, 2026
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Income Tax Return Filing: पहली बार ITR भर रहे हैं? जानिए इसको फाइल करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Income Tax Return  (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हालांकि पहली बार रिटर्न भरने वालों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन जरूरी दस्तावेज और सही जानकारी होने पर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। ITR के जरिए व्यक्ति अपनी सालभर की आय, चुकाए गए टैक्स, निवेश, कटौतियों और संभावित रिफंड की जानकारी आयकर विभाग को देता है।

रिटर्न भरने से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज

ITR फाइल करने से पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), निवेश और बीमा से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर तैयार रखना चाहिए। AIS में मौजूद विवरण को अपने रिकॉर्ड से मिलान करना भी जरूरी है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर करें लॉगिन

सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यूजर आईडी, पैन या आधार नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। नए यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सही असेसमेंट ईयर और फॉर्म चुनना जरूरी

लॉगिन के बाद ‘File Income Tax Return’ विकल्प चुनें और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का चयन करें। इसके बाद अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें। सामान्य वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ITR-1 उपयुक्त हो सकता है, जबकि अन्य आय स्रोतों के अनुसार ITR-2, ITR-3 या ITR-4 का चयन करना पड़ सकता है।

आय और कटौती का विवरण भरें

पोर्टल पर कई जानकारियां पहले से उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दस्तावेजों के साथ मिलान करना जरूरी है। आय, निवेश, टैक्स बचत और अन्य कटौतियों की जानकारी सही-सही भरनी चाहिए।

रिटर्न जमा करने से पहले करें जांच

ITR सबमिट करने से पहले नाम, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, आय और टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियों की दोबारा जांच करें। किसी भी गलती से रिफंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।

ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें

रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, तो दाखिल किया गया ITR अमान्य माना जा सकता है।

ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध

जो लोग ऑनलाइन फाइलिंग नहीं करना चाहते, वे आयकर विभाग की वेबसाइट से ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर रिटर्न तैयार कर सकते हैं और बाद में उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

पहली बार ITR फाइल करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सही फॉर्म चुनना, सटीक जानकारी देना और समय पर ई-वेरिफिकेशन पूरा करना है। इससे रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सकेगी।

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