TDS certificate form 16/16A: 2023-24 के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। ये नए फॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएंगे और आईटीआर फाइलिंग और साथ में जमा होने वाले फॉर्म 16 की बातें भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, फॉर्म 16 टीडीएस के लिए भरा जाता है, जिससे टैक्स में कटने वाला पैसा बच जाता है। हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता क्यों होती है।
क्या है फॉर्म 16?
टीडीएस (TDS) के लिए फॉर्म 16 नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, जिसके द्वारा इस बात की गारंटी मिलती है कि टीडीएस (TDS) को कर्मचारी की ओर से इनकम टैक्स विभाग द्वारा काट दिया गया है। यह फॉर्म अनिवार्य रूप से जारी फॉर्म है और कर्मचारी को दिए गए वेतन का सारांश होता है। टीडीएस के लिए भरा जानें वाला फॉर्म दो तरह का होता है, पहला 16A और दूसरा 16B।
16A और 16B में क्या है अंतर
टीडीएस (TDS) के लिए जारी किये गए फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं-16A और 16B। फॉर्म 16A में कर्मचारी और नियोक्ता की बेसिक डिटेल होती है, इसमें पैन जैसी जानकारी दी होती है, जैसे- नियोक्ता का नाम और पता, नियोक्ता का TAN और पैन, कर्मचारी का पैन, टैक्स कटौती और तिमाही डिपॉजिट आदि। वहीं, फॉर्म 16B में कर्मचारी की सैलरी डिटेल और टैक्स डिडक्शन कि पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा इस फॉर्म में कर्मचारी अपने वार्षिक रिटर्न को फाइल करते समय अन्य जानकारी भी भर सकता है।
किसके द्वारा भरा जाता फॉर्म 16?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी इनकम, इनकम टैक्स (Income Tax) ब्रैकेट के तहत आती है, वे फॉर्म 16 भर सकते हैं। वहीं, जो कर्मचारी टैक्स ब्रेकेट से बाहर हैं, उन्हें फॉर्म 16 भरने की जरूरत नहीं है और न ही कंपनी ऐसे कर्मचारी को फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को टैक्स भरने की जरूरत होती है, लेकिन अब नए टैक्स रिजीम के अनुसार तीन लाख से ऊपर के वार्षिक आय वाले लोगों को टैक्स भरना होगा।
कैसे लें सकते हैं फॉर्म 16?
कर्मचारी को फॉर्म 16 को लेने के लिए नियोक्ता से संपर्क करना होता है। वहीं, अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो भी कोई नियोक्ता फॉर्म देने से मना नहीं कर सकता है।
जॉब छोड़ने पर भी भरना होता है ये फॉर्म
फॉर्म 16 (Form 16) को लेकर एक जरूरी बात यह है कि अगर कर्मचारी ने वित्त वर्ष पूरा होने से पहला नौकरी बदल दी है, तो भी कर्मचारी पहली कंपनी से फॉर्म ले सकता है और साथ ही नई कंपनी से भी फॉर्म लेकर भरना होगा। अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है, तो कंपनी टीडीएस का पैसा टैक्स के रूप में इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कर देगी।