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Tuesday, January 13, 2026
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Bulandshahr स्याना हिंसा: 6 साल बाद 38 दोषियों को मिलेगी सजा, कोर्ट में फैसला आज

Bulandshahr violence: 3 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के Bulandshahr जिले के स्याना क्षेत्र के चिंगरावठी गांव में उस वक्त माहौल बेकाबू हो गया जब गोहत्या की अफवाह के बाद भारी हिंसा फैल गई। इस हिंसा में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, कई वाहन फूंक दिए और अंत में स्याना के तत्कालीन एसएचओ सुबोध कुमार सिंह और गांव के 20 वर्षीय युवक सुमित कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था और कानून-व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए Bulandshahr पुलिस ने इस हिंसा में शामिल 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन लोगों पर हत्या, आगजनी, दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे थे। मुकदमे के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी उस समय नाबालिग था, इसलिए उसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। बाकी बचे 38 आरोपियों को अदालत ने 30 जुलाई को दोषी करार दिया। इनमें से पांच लोगों—प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल और लोकेंद्र मामा—को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी माना गया है।

विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह राघव ने बताया कि बाकी 33 आरोपियों को अन्य गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो फुटेज, कॉल डिटेल्स और चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर अभियोजन ने सभी आरोप साबित किए। इस मामले में चर्चित नाम योगेश राज (बजरंग दल से जुड़े) और शिखर अग्रवाल (निषाद पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव) भी शामिल हैं।

आज, 1 अगस्त को एडीजे-12 गोपालजी की अदालत में दोषियों की सजा पर बहस होगी, जिसके बाद दोपहर में फैसला सुनाया जाएगा। पुलिस ने अदालत में सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश करने की योजना बनाई है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।

छह साल बाद आ रहा यह फैसला न केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की उम्मीद है, बल्कि भीड़तंत्र के खिलाफ एक कानूनी चेतावनी भी मानी जा रही है। यह घटना एक मिसाल बन सकती है कि किस तरह अफवाहों और धार्मिक भावनाओं के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने वालों को कानून के तहत सख्त सजा दी जा सकती है।

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