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Friday, May 2, 2025
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“नो हेलमेट नो फ्यूल” नियम का सख्ती से पालन, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान

UP News : जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह के सख्त निर्देशों के बाद कानपुर नगर में 26 जनवरी से “नो हेलमेट नो फ्यूल” नियम को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

पेट्रोल पंपों पर सख्ती, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट नो फ्यूल” के बैनर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट के आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल न दिया जाए। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना होता, उन्हें लौटाया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान

पेट्रोल पंपों पर ही नहीं, बल्कि यातायात पुलिस और नगर निगम द्वारा भी लोगों को हेलमेट पहनने के फायदे और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे न केवल नियमों का पालन करें, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित करें।

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नियम का उद्देश्य

जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हेलमेट न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह जान बचाने का महत्वपूर्ण साधन भी है। इस नियम के लागू होने से कानपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

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