LDA new building policy: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने रिहायशी इलाकों में दुकानें और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए एक नई भवन नीति तैयार की है, जिसे अगले महीने होने वाली बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यह नीति शहर के निवासियों को अपने नजदीकी इलाकों में व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और छोटे व्यापारियों के लिए नए अवसर खोलने का काम करेगी। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं पास की दुकानों से उपलब्ध कराना है, जबकि छोटे व्यवसायों को नए प्लेटफार्म पर स्थापित होने का मौका मिलेगा।
नई नीति के तहत, रिहायशी इलाकों में छोटे पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जबकि बड़े शोरूम या भारी उद्योगों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह लखनऊ के प्रमुख रिहायशी क्षेत्रों जैसे गोमती नगर, जानकीपुरम, आलमबाग, राजाजीपुरम और अलीगंज में लागू की जाएगी, जहां छोटे व्यवसायों को स्वीकृति मिलेगी।
इस नीति के तहत, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ शर्तें तय की जाएंगी। उदाहरण स्वरूप, उन इलाकों में दुकानें खोली जा सकेंगी जो मुख्य सड़कों या व्यावसायिक गलियारों से जुड़े हों। 22 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर ही इस तरह के व्यवसायों की अनुमति होगी। इसके अलावा, दुकानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या न बढ़े।
LDA उपाध्यक्ष ने बताया कि यह नीति लखनऊ की बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों को देखते हुए लायी जा रही है। उनका कहना था कि इस कदम से शहर की अनियोजित व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रहेगा और अवैध दुकानों की संख्या घटेगी। नीति के लागू होने के बाद, LDA एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगा, जहां लोग अपने भवनों को व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत करा सकेंगे।
इस नई LDA नीति का स्वागत व्यापारियों और निवासियों द्वारा किया गया है, हालांकि कुछ लोग ट्रैफिक और शोर के बढ़ने की चिंता भी जता रहे हैं। इसके बावजूद, यह नीति शहर के आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा सकती है।