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सोमवार, अगस्त 3, 2026
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, हर सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित करे केंद्र

Supreme Court Pedestrian Safety: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जहां भी सड़कें हैं, वहां पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं, बल्कि पैदल यात्रियों का भी उन पर समान अधिकार है।

बिना बड़े खर्च के भी हो सकता है समाधान

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा। अदालत ने कहा कि पैदल यात्रियों की जगह को वाहनों की लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए। इसके लिए बड़े निर्माण कार्य या भारी खर्च की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ने पर रस्सी, बैरिकेड या अन्य सरल उपायों से भी पैदल मार्ग का सीमांकन किया जा सकता है।

अतिक्रमण हटाने पर भी जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पैदल मार्ग चिन्हित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। अदालत के अनुसार, पैदल चलने वालों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनके लिए निर्धारित स्थान सुरक्षित है और वहां तेज रफ्तार वाहनों का खतरा नहीं रहेगा।

दो सप्ताह में मांगी कार्रवाई

पीठ ने केंद्र सरकार को अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने उम्मीद जताई कि इस पहल से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही का अधिकार प्रभावी रूप से मिल सकेगा। सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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