Bulandshahr Rape Case : मई 2014 की वो शाम जिसने एक बच्ची जिंदगी में कहर ढाया था। आज करीब 9 साल 6 महीने बाद उसे न्याय मिला है। दरअसल घर के नजदीक एक माध्यमिक स्कूल में खेल रही बच्ची को गांव का ही एक युवक ने जबरदस्ती कर बच्ची को कमरे में ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया था। आज मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला बुलंदशहर का है।
बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश तरूण कुमार सिंह ने दुष्कर्म (Bulandshahr Rape Case) के आरोपी को आज सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेश राघव और सुनील शर्मा ने बताया कि कोतवाली देहात की चौला पुलिस चौकी में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की तहरीर दी थी।
तहरीर के मुताबिक 18 मई 2014 की शाम करीब सात बजे माध्यमिक स्कूल परिसर में उनकी नौ वर्षीय बेटी दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक मौके पर पहुंचा और उनकी बेटी को स्कूल के एक कमरे में ले गया। जहां उसने उसके मुंह में कपड़ा डालकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। बच्ची के पिता आरोपी को स्कूल से निकलते देखा था।
मंगलवार अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश तरूण कुमार सिंह ने आरोपी राहुल (Bulandshahr Rape Case) को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।