दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta को एक महिला की आपत्तिजनक और कथित तौर पर AI से मॉर्फ की गई तस्वीरें व सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने Meta को 24 घंटे के भीतर संबंधित कंटेंट हटाने को कहा है। मामले में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी AI-मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने का आरोप लगाया है।
Meta को 24 घंटे में कंटेंट हटाने का निर्देश
महिला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने Meta को संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरों और सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। याचिका में सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कथित डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की गई थी।
महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश
कोर्ट ने मामले में महिला को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
CJP एक्टिविस्ट को भी नोटिस
इस मामले में Meta के अलावा CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सौरव दास और अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी AI से बनी मॉर्फ्ड तस्वीरें Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीं।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर दिया जोर
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामला केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री का नाम भी जुड़ा है। महिला की ओर से अधिवक्ता उमेश चंद्र शर्मा ने पक्ष रखा। अब दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

