पीएम मोदी पर दिए गए जेबकतरे वाले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान के बाद हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ कहा था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) को मामले में कार्रवाई के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Delhi High Court on Rahul Gandhi) ने 22 नवंबर को अपने भाषण में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी।
EC को मामले में कार्रवाई के लिए दिए 8 हफ्ते
देश के प्रधानमंत्री के लिए इन अपमानित शब्दों के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीएम को ‘जेबकतरा’ कहा गया था यह शब्द उनके मुंह से निकलना सही नहीं था।”
बता दें कि हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को 8 सप्ताह के भीतर मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के बयानों को लेकर नियम और सख्त करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन बयानों को गलत बताया। अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा और उसने गांधी को नोटिस भी जारी किया है।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 21 नवंबर को राजस्थान के जालौर में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी को जेबकतरा कहा था।
उन्होंने कहा था कि मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है। जैसे दो जेबकतरे होते हैं, एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है। तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है।
उन्होंने कहा था कि मोदी का काम आपका ध्यान भटकाना है। अडानी का काम आपकी जेब काटना। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत की हार पर पीएम मोदी को पनौती कहा था।