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मंगलवार, सितम्बर 15, 2026
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Swatantra Bhardwaj Bail: जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत

Swatantra Bhardwaj Bail: जंतर-मंतर मारपीट और आपत्तिजनक बयानबाजी मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरव प्रताप सिंह लालर की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।

यह मामला जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन और उसके बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक पॉडकास्ट वीडियो को लेकर काफी चर्चा में रहा था।

आरोपी पर लगी हैं गंभीर धाराएं

पुलिस के अनुसार, स्वतंत्र भारद्वाज पर जंतर-मंतर पर नाबालिग के पिता के साथ कथित मारपीट और आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े आरोप हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो कानून और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत कई धाराएं लगाई गई हैं।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था।

हाई कोर्ट भी पहुंचा था मामला

गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। इसके बाद उसके वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। गिरफ्तारी की वैधानिकता को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका भी दाखिल की गई थी।

हेबियस कॉर्पस याचिका के जरिए अदालत से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसकी कानूनी स्थिति की जांच की मांग की जाती है।

पॉडकास्ट वीडियो के बाद बढ़ा था विवाद

मामले की शुरुआत जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी बताई गई है। पॉडकास्ट वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया और विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध किया गया। इसके बाद नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

अब पटियाला हाउस कोर्ट से तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद आरोपी को इस मामले में अस्थायी राहत मिली है।

 

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