प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Yojana) के तहत किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती है। वहीं इस योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु की स्थिति में किसान की पत्नी को लाभ का प्रावधान भी है। केंद्न सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ऐसी योजना का वादा किया था।
PM किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Yojana) क्या है?
-यह योजना सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। पेंशन योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है।
18 से 40 वर्ष की आयु के किसान पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
-प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसान को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
-18 साल के किसान को 55 रुपये प्रति माह अंशदान करना होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान करती है।
-पेंशन प्राप्त करते समय लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा यानि 1500 रूपए प्रतिमाह। मृतक किसान की पत्नी इस राशि का लाभ तभी उठा सकती है जब उसे प्राथमिक लाभार्थी के रूप में योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
कैसे करना है अप्लाई
आवेदन करने के लिए किसान भाइयों के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी,पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र और बैंक खाते का पासबुक होना भी अनिवार्य है।
देश के किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना‘ (Kishan Mandhan Yojana) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन भी करना होगा। लॉग-इन करने के बाद किसानों को अपना फोन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी को भरना होगा। फिर ओटीपी (OTP) जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा जिसे आपको दर्ज करना आवश्यक है। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट (Submit) करना होगा।
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