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Wednesday, October 15, 2025
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    Agra Police: नए साल पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां

    Agra Police New Year Plan: नए साल का जश्न ताजनगरी में हमेशा धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर Agra पुलिस ने शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस दिशा-निर्देश के अनुसार, पुलिस का ध्यान क्लबों और होटलों में होने वाली पार्टियों में मेहमानों की संख्या, सुरक्षा उपायों और सार्वजनिक व्यवस्था पर रहेगा। गाइडलाइन के तहत, अगर किसी होटल या क्लब में भीड़ ज्यादा पाई गई, तो वहां की पार्टी की अनुमति रद्द की जा सकती है।

    पार्टी में क्या रहेगा प्रतिबंधित?

    • एकल पुरुष और महिला का प्रवेश प्रतिबंधित: नए साल की पार्टी में एकल पुरुष या महिला का प्रवेश नहीं होगा।
    • असलाह के साथ एंट्री पर रोक: पार्टी में किसी भी तरह के असलाह (हथियार) के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
    • सड़क पर पार्टी का आयोजन नहीं: सड़क पर कोई भी पार्टी आयोजित नहीं की जा सकेगी। पार्टी का आयोजन केवल क्लब और होटल के परिसर में होगा।
    • शराब सर्व करने के लिए लाइसेंस आवश्यक: जो होटल और क्लब शराब सर्व करते हैं, उनके पास शराब पिलाने का लाइसेंस होना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
    • वाहन पार्किंग की व्यवस्था: होटल और क्लब संचालकों को अपनी पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा।

    सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की पाबंदियां

    Agra पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने बताया कि नए साल की पार्टी का आयोजन करने से पहले होटल और क्लब संचालकों को 18 दिसंबर तक डीसीपी सिटी कार्यालय में आवेदन देना होगा। इस आवेदन में उन्हें पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या, कलाकारों के नाम, कार्यक्रम का विवरण और अन्य जानकारी देना होगी।

    • सीसीटीवी की व्यवस्था: हर क्लब और होटल में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और किसी भी आपराधिक घटना को रोका जा सके।
    • ध्वनि प्रदूषण का पालन: पार्टी में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे के बाद नहीं होगा। इसके अलावा, पार्टी में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे।
    • आतिशबाजी और विस्फोटक पर पाबंदी: ऐतिहासिक स्थल और रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
    • ड्रोन कैमरा की अनुमति: बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाया जाएगा। अगर ऐसा किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा

    नए साल की पार्टी के दौरान अगर कोई भी पार्टी आयोजक सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो उससे क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस का ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि नए साल के जश्न से जुड़ी कोई भी अप्रिय घटना न हो, ताकि शहर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।

    इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से आगरा पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नए साल का जश्न शांति और सुरक्षा के माहौल में मनाया जाए, और किसी भी प्रकार की असमंजस या विवाद से बचा जा सके।

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