ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी तहखाने का अधिकार किसको मिलेगा. आज ये तय हो जाएगा. हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा. जिसमें ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी गई है.
31 जनवरी को वाराणसी जिला जज ने फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना कर सकते हैं. इसके बाद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में आधी रात से ही पूजा शुरु कर दी गई थी.
तहखाने के आगे बैरिकेड हटे. तो 31 सालों का इंतजार हर हर महादेव के जयकारों से खत्म हुआ. तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस पूजा को देख बौखला गया. फैसले के खिलाफ याचिका डाली गई. तो इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने अपनी क्या दलील दी है. ये भी जान लीजिए
मुस्लिम पक्ष की दलील
मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में वाराणसी जिला जज के आदेश को अवैधानिक बताया. मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा की अभी ज्ञानवापी पर फैसला नहीं आया है. ऐसे में पूजा का अधिकार देने का फैसला पूरी तरह से गलत है. तो एक और दलील देते हुए याचिका में इस बात पर भी सवाल उठाए गए की व्यास परिवार ने पूजा का अधिकार मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया था. ऐसे में उसे अर्जी दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है.
हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. तो अब हर किसी को इंतजार है की जल्द फैसला आए और ज्ञानवापी भी बम बम हो जाए.