7th Pay Commission Pension Rules: केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। दरसअल केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नए नियम जारी किये हैं। नए नियम के अनुसार कर्मचारी अब एक बार ही अपनी पेंशन की रकम निकाल सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या है कि सरकार ने कौन से नए नियम जारी किये हैं।
एक बार ही पेंशन विड्रॉल करने की है अनुमति
DoPPW की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी (Central Government Employees) अगर अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा विड्रॉल कर लेता है तो उसे नए नियम के अनुसार दोबारा से पेंशन विड्रॉल करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नोटिफिकेशन (DoPPW Notification) जारी कर कहा कि, ‘सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स, 1981 के अनुसार, सरकार की ओर से एक से ज्यादा बार पेंशन निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। कोई भी कर्मचारी अपनी पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा ही एक बार में निकाल सकते हैं।
रिवाइज होने पर निकाल सकते हैं बकाया रकम
सरकार ने एकमुश्त निकासी को लेकर कहा कि कर्मचारी केवल 40 फीसदी रकम ही निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर कर्मचारी की पेंशन रिवाइज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बकाया रकम निकल सकते हैं।
DoPPW की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 4 अगस्त 2016 के बीच में रिटायर हो चुके हैं, उन सभी कर्मचारियों को CCS के नियम 10 के अंतर्गत पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से छूट मिलेगी, लेकिन 40 फीसदी रकम वाला नियम यहां लागू नहीं होगा।