Yes Bank: यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर पर एटी -1 बॉन्ड की गलत बिक्री के लिए 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह जुर्माना लगाया है। साथ ही राणा कपूर को 45 दिन के अंदर जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला: यह मामला बैंक के एटी-1 बांडों को उसके अधिकारियों द्वारा खुदरा निवेशकों को गलत तरीके से बेचने से जुड़ा है. यह आरोप लगाया गया था कि बैंक अधिकारियों ने निवेशकों को एटी -1 (अतिरिक्त टियर -1) बांड बेचते समय शामिल जोखिम के बारे में सूचित नहीं किया था। AT-1 बांड की बिक्री 2016 में शुरू हुई और 2019 तक जारी रही। बाजार नियामक के अनुसार, कपूर AT-1 बांड की बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख कर रहे थे और बिक्री बढ़ाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे।
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बैंक ने दिसंबर 2013, दिसंबर 2016 और अक्टूबर 2017 में डिबेंचर प्रकृति में बॉन्ड जारी किए थे। बैंक ने कहा कि 2016 और 2017 में जारी किए गए एटी -1 बॉन्ड को कैश-स्ट्रैप्ड बैंक के पुनरुद्धार योजना के हिस्से के रूप में उनके मूल्य के खिलाफ समायोजित किया गया है।
सेबी ने पहले अपने एक आदेश में कहा था कि यस बैंक और कुछ अधिकारियों ने भोले-भाले ग्राहकों को एटी -1 बॉन्ड बेचने के लिए एक जोड़-तोड़ योजना बनाई थी। सेबी ने कहा कि एटी-1 बांड की बिक्री के दौरान व्यक्तिगत निवेशकों को उनकी खरीद से जुड़े जोखिमों के बारे में नहीं बताया गया।
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